नववर्ष के कार्यक्रमों के आयोजन में लाउडस्पीकर की अनुमति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को जारी दिशा-निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि नववर्ष के कार्यक्रमों में 31 दिसंबर और एक जनवरी 2023 की रात को 10 बजे से 12 बजे तक ही नियमानुसार लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को ध्वनि प्रदूषण नियम के अधीन ही व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है। ध्वनि प्रदूषण नियम के निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस ने बताया कि सभी रिसार्ट्सए होटलों को समारोह के दौरान पुलिस द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा। पुलिस ने यह भी कहा है कि पूजा स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है और जो कोई भी इन स्थानों पर कोई समस्या पैदा करेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे लगे गश्ती वाहन नए साल की पूर्व संध्या पर सड़कों की निगरानी करेंगे और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और बाइक.रेसिंग करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।