बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर पत्नी पान मसाला, गुटखा खाए, शराब के साथ नॉनवेज खाकर पति को तंग करे तो ये क्रूरता है। साथ ही नशे में खुदकुशी की कोशिश कर ससुराल वालों को फंसाने की धमकी देने को हाईकोर्ट ने गैरजिम्मेदाराना और तलाक लेने का आधार बताया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी, जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया।
दरअसल, कोरबा जिले के बांकीमोंगरा निवासी उदय की पत्नी पान मसाला, गुटखा और शराब पीने के साथ ही नॉनवेज खाने की आदी है। गुटखा खाकर वो बेडरूम में इधर-उधर थूक देती थी और मना करने पर झगड़ा करती थी। मना करने पर दो बार उसने छत से कूदने की कोशिश की।साथ ही एक बार खुद को आग लगाने और एक बार कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। साथ ही ससुराल वालों को फंसा देने की धमकी भी दी।
उदय ने जब कोरबा के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी, तो उसकी याचिका खारिज कर दी गई। जिसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने अब कहा है कि फैमिली कोर्ट को सुनवाई में तथ्यों का ध्यान रखना था।