भारत सरकार द्वारा जरी भारतीय विशिष्ट पहचान यानि आधार कार्ड में समय-समय पर अब तक कई तरह के बदलाव किए गए जिसमें परिवार के मुखिया कि सहमती नहीं ली जाती थी और आसानी से इसमें बदलाव किया जा सकता था। लेकिन अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस संबंध में नए नियम जारी की है। जिसमें निवासियों को यह सुविधा दी है कि वे अपने परिवार के मुखिया कि सहमती से ऑनलाइन ढंग से आधार कार्ड में पते को बदलाव करा सकते हैं।
आधार कार्ड में बदलाव के निर्देश देते हुए UIDAI ने आधिकारिक बयां में कहा कि परिवार के मुखिया से संबंध को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज जमा कर निवासी पते को ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। इस तरह के दस्तावेजों के रूप में जैसे राशन कार्ड, अंक-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र और पासपोर्ट आते हैं जिनपर मुखिया और उस व्यक्ति दोनों के नाम एवं संबंध अंकित हों।