प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्री और विधायक रेस्ट हाउस का राजनीतिक उपयोग नहीं कर सकेंगे। यही नहीं शासकीय खर्च पर विज्ञापन होर्डिंग और कटआउट भी नहीं लगा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुधीर साहू ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर इसकी सख्त हिदायत दी है।
माना जा रहा है कि अक्टूबर के प्रथम सत्ता में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार के कामों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। नया टेंडर नहीं निकाला जाएगा यही टेंडर स्वीकृत हो चुका पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, आदर्श आचार संहिता लागू रहने पर भी शुरू नहीं किया जा सकेगा।
रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नहीं मोबाइल पर भी नहीं कर सकेंगे अपील
आयोग ने चुनाव प्रचार पर बंदिशे लगाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत कोई भी उम्मीदवार रात 10:00 से सुबह 6:00 बजे तक मतदान की अपील नहीं करेगा। इस प्रतिबंध में लाउडस्पीकर, घर घर संपर्क, बल्क SMS, वॉइस मैसेज और कॉल भी शामिल है।
कोई भी दल या प्रत्याशी स्वयं किसी की निजी संपत्ति भवन भूमि अथवा परिसर पर झंडे पोस्टर बैनर आदि आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लगाएंगे और ना ही अपने समर्थकों को ऐसा करने देंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई दल अथवा प्रत्याशी किसी अन्य दल अथवा प्रत्याशी की आलोचना करने में उसकी नीतियों और योजनाओं तक सीमित रहेगा। किसी के निजी जिंदगी पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा।
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