रायपुर। व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग के संविलियन पश्चात सातवा वेतनमान निर्धारण करने हेतु आदेश जारी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस आशय का आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव गौरब द्विवेदी द्वारा प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है।
विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संदर्भ का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में मंत्रिपरिषद के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में किया जा चुका है। वर्तमान में इनके नियमित मासिक वेतन भुगतान ई-कोष के माध्यम से दिये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। शिक्षक एलबी संदर्भ को सातवे वेतन आयोग की राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुरूप वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी है।
इस हेतु जिला/विकासखंड स्तर पर वेतन देयक तैयार करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग में प्राप्त निर्देशों के संबंध में छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 की अनुसुची-1 में उल्लेखित वेतन मैट्रिक्स से सहायक शिक्षक (एलबी) हेतु लेवल 6, शिक्षक (एलबी) हेतु लेवल 8 एवं व्याख्याता एलबी हेतु लेवल 9 निर्धारित किया गया है। विभागीय सचिव द्वारा जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकाारियों का तदनुसार कार्यवाही हेतु सूचित किए जाने की बात की गई है।
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