रायपुर। पूर्व आईएएस अफसर बीएल अग्रवाल को जमानत मिलने के बाद से राहत मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ईडी ने बीएल अग्रवाल की जब्त संपत्ति मामले में एक बार फिर बड़ी राहत दी है। ईडी ने जब्त संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया है।
ज्ञात हो कि जब्त संपत्ति के मामले पर अग्रवाल ने ईडी के न्यायिक ईकाई एडजूडीकेटिंग आथिरिटी में याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैसला सुनाया गया। एडजूडीकेटिंग आथिरिटी के ज्यूडिसियल मेंबर तुषार बी साहा प्रकरण पर सुनवाई के बाद बीएल अग्रवाल की जब्त संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया। पिछले साल बीएल अग्रवाल की 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने अलग-अलग समय में जब्त की थी। बाबूलाल अग्रवाल के मसले पर आथिरिटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बीएल अग्रवाल के नाम पर जब्त की गयी संपत्ति उनकी नहीं है, बल्कि उनके परिवार की है, बीएल अग्रवाल ने खुद की संपत्ति और अपने परिवार के नाम पर संपत्ति सरकारी दस्तावेजों में भी सार्वजनिक की है। अग्रवाल ने अपनी संपत्ति का विवरण हमेशा इनकम टैक्स फाइल के दौरान भी दी है।
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