रायपुर। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में एक कैविएट दाखिल किया है। दरअसल पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर ट्रांसफर करने की तैयारी है। इसमें सिपाही से लेकर निरीक्षक रैंक तक के कर्मचारी प्रभावित होंगे। इस बात का संकेत सरकार की तरफ से बिलासपुर हाईकोर्ट में एक कैविएट से मिल रहा है।
सरकार की तरफ से बिलासपुर हाई कोर्ट में दाखिल कैविएट में सरकार ने कोर्ट को बताया है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए आयोग के मापदंडों के अनुसार पुलिस वालों का ट्रांसफर किया जाना है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक और निरीक्षकों के स्थानांतरण आदेशों को चुनौती दे सकते हैं। प्रशासनिक आधार पर पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है जो लम्बे समय से अपने गृह नगर और एक ही स्थान पर पदस्थ हैं। ऐसी आशंका है कि पीड़ित व्यक्ति-प्रस्तावित याचिकाकर्ता याचिकाओं के माध्यम से उक्त स्थानांतरण आदेशों को चुनौती देते हुए न्यायालय का रुख कर सकते हैं और इसके खिलाफ अंतरिम आदेश के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं।
इसलिए, यह कैविएट प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि भारत के चुनाव आयोग के दिनांक 02.06.2023 के निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार जारी किए जाने वाले स्थानांतरण आदेशों के खिलाफ ऐसी याचिका दायर करने की स्थिति में, न्याय के हित में किसी भी अंतरिम, स्थगन,सुरक्षात्मक आदेश पारित करने से पहले कैविएटर, छत्तीसगढ़ राज्य को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए।
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