रायपुर। पुलिस बनने की इच्छा रखने वाली गर्भवती महिलाओं को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (SI) ने राहत दी है। कोर्ट ने एक महिला उम्मीदवार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। राज्य के गृह विभाग और अन्य को सुनवाई की अगली तारीख तक उप-निरीक्षक भर्ती श्रेणी में एक पद खाली रखने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता रोशनी केरकेट्टा ने अपनी गर्भावस्था के कारण शारीरिक परीक्षण की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था।
जस्टिस पी सैम कोशी की बेंच ने प्रतिवादियों को दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले को 21 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान आगे की सुनवाई (SI) के लिए सूचीबद्ध किया है। रोशनी केरकेट्टा ने अपने वकील शाल्विक तिवारी के माध्यम से दलील दी कि जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तब उसकी शादी हो गई और बाद में वह गर्भवती हो गई। वर्तमान में, वह छह महीने की गर्भवती है, और उसकी अपेक्षित डिलीवरी की तारीख नवंबर 2023 के आसपास है। अपनी स्थिति को देखते हुए रोशनी केरकेट्टा ने अधिकारियों से शारीरिक परीक्षण को बाद की तारीख के लिए स्थगित करने का औपचारिक अनुरोध किया। लेकिन उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।
इसके बाद उसने 24 जुलाई, 2023 को होने वाले शारीरिक मानक परीक्षण (SI) को छह महीने के लिए स्थगित करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दो उल्लेखनीय कानूनी उदाहरणों का हवाला दिया। जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की स्थितियों को देखते हुए शारीरिक मानक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित करने की अनुमति दी थी।
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