बिलासपुर : इंडियन मेडिकल काउंसिल ने 21/04/2017 को नोटिफि केशन जारी कर निर्देश दिया था कि सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों में सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही लिखी जाएगी और उपयोग की जायेंगी।
जेनेरिक दवाइयां का नाम न लिखना इंडियन मेडिकल काउंसिल (पेशेवर, आचरण, शिष्टाचार नैतिकता) नियम 2002 का भी उल्लघंन माना गया है।
नोटिफिकेशन के अनुसार फिजिशियन को कैपिटल लेटर में सिर्फ जेनरिक दवाओं का नाम ही लिखना है, जिसका कि वर्तमान में सरकार पालन नहीं करा रही है।
उक्त जानकारी कोरबा निवासिनी लक्ष्मी चौहान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजय अग्रवाल बिलासपुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।
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