महासमुन्द: जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि महासमुन्द नगरपालिका क्षेत्र के डॉ. राधाकृष्ण वार्ड एवं डॉ. अम्बेडकर वार्ड में स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 9 के तहत् शासकीय उचित मूल्य दुकान का आबंटन किया जाना है।
इन दोनों वार्डों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन के लिए ईच्छुक संस्थाओं, समितियों (नगरीय निकाय, महिला स्व सहायता समूह प्राथमिक कृषि साख समिति एवं अन्य सहकारी समिति) से विहित परिशिष्ट एक में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ 28 सितम्बर 2021 तक आमंत्रित किया गया है।
आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), महासमुन्द में कार्यालयीन अवधि में अवकाश दिवस को छोडक़र) अथवा खाद्य विभाग के जनभागीदारी वेबसाईट में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत विवरण ऑनलाईन अथवा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
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