ट्रेंडिंगव्यापारस्लाइडर

1 अगस्‍त: कल से बदल जाएगा आपके रुपये-पैसे से जुड़ा ये नियम… जानिए आपके बटुए पर कितना बोझ बढ़ने वाला है…

कल यानी 01 अगस्‍त से साल के 8वें महीने की शुरुआत हो रही है. हर महीने की पहली तारीख से कुछ न कुछ नियमों में बदलाव होते हैं. 01 अगस्‍त से भी आपके पैसे-रुपये से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हो रहे हैं, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए. नीचे हम आपको इन्‍हीं नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

01 अगस्‍त 2021 से NACH पेमेंट सिस्‍टम सप्‍ताह के हर दिन उपलब्‍ध होगी. इससे बैंकों के कामकाज में कई तरह की सहूलियत मिल सकेगी. NACH पेमेंट सिस्‍टम के तहत ही डिविडेंड, ब्‍याज, वेतन और पेंशन पेमेंट जैसे बल्‍क पेमेंट किया जाता हैं. इसका मतलब है कि अब छुट्टी वाले दिन भी आपको पेंशन या सैलरी, ब्‍याज आदि का पेमेंट मिल जाएगा. छुट्टी की वजह से आपको इस तरह के पेमेंट के लिए इंतजार नहीं करना होगा.

इंड‍िया पोस्‍ट पेमेंट बैंक ने 01 अगस्‍त 2021 से डोरस्‍टेप बैंकिंग सेवा के लिए चार्ज लेना शुरू कर देगा. अभी तक यह सेवा नि:शुल्‍क मिलती थी. IPPB की चुनिंदा प्रोडक्‍ट्स या सर्विसे की सुविधा घर पर लेने के लिए आपको अब से 20 रुपये प्‍लस जीएसटी देना होगा. हालांकि, जो लोग IPPB के ग्राहक नहीं हैं और डोरस्‍टेप बैंकिंग के तहत कुछ सर्विस का लाभ लेते हैं तो उनके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा.

प्राइवेट सेक्‍टर का ICICI बैंक कुछ सर्विसेज के लिए अब एक्‍स्‍ट्रा चार्ज करेगा. ये चार्ज सेविंग्‍स अकाउंट से जुड़े लेनदेन, एटीएम ट्रांजैक्‍शन इंटरचेंज, चेकबुक से जुड़े हैं. अब ICICI बैंक ग्राहकों को हर महीने 4 बार से ज्‍यादा एटीएम ट्रांजैक्‍शन पर 150 रुपये, होम ब्रांच पर 1 लाख रुपये प्रति महीने की लेनदेन पर प्रति 1,000 रुपये पर 5 रुपये का चार्ज देना होगा. इसके अलावा 25 चेक के बाद हर 10 चेक के लिए 20 रुपये देने होंगे.

कल से एटीएम के जरिए फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्‍शन के लिए इंटरचेंज फीस के तौर पर अब ज्‍यादा चार्ज देना होगा. फाइनेंशियल ट्रांजैक्‍शन के लिए यह चार्ज 15 रुपये से बढ़कर 17 रुपये और नॉन-फाइनेंशियल चार्ज के लिए 5 रुपये से बढ़कर 6 रुपये वसूला जाएगा.

अगर वित्‍त वर्ष 2020-21 के लिए सभी तरह के टीडीएस, एडवांस टैक्‍स को घटाने के बाद भी आपकी टैक्‍स देनदारी 1 लाख रुपये से अधिक होती है तो इसका भुगतान 31 जुलाई तक ही किया जाना था. ऐसा नहीं करने पर अब इनकम टैक्‍स कानून के सेक्‍शन 234A के तहत हर महीने 1 फीसदी की दर से पेनाल्‍टी देनी होगी.

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gaganmittal/public_html/wp-includes/functions.php on line 5471