दंतेवाड़ा: जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्य गत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 23 सितम्बर 2020 प्रातः 7 बजे से 2 अक्टूबर 2020 मध्य रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया है और विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।
आदेश के अनुसार दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में प्रतिदिन लगातार कोरोनावायरस मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। कोरोनावायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाइन अनुसार कोरोनावायरस पाए जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दंतेवाड़ा में कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं जो अभी भी प्रभावशील है।
दंतेवाड़ा क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर उक्त नगर पालिका की सभी सीमाओं को एददद्वारा सील किया जा रहा है। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देगें।
पेट्रोल पम्प संचालको द्वारा केवल शासकीय वाहनों एवं शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदान किया जायेगा अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 तक ही होगी। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध वितरण की अनुमति होगी।
पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं सायं 5 बजे से सायं 6.30 बजे तक शॉप खुली रहेंगीं। एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसिया केवल टेलिफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहको को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
औधोगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। इस अवधि के दौरान नगरीय निकाय बचेली किरन्दुल क्षेत्र के अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सास्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
नगर पालिका बचेली एवं किरन्दुल क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने घर से शासकीय कार्य का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकते है। सभी प्रकार के सभा, जूलूस आयोजन आदि प्रतिबंदित रहेंगे।
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