दुर्ग। जेवरा सिरसा थाना पुलगांव में आवेदक नवजोत सिंह के द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध ट्रक की बैटरी किश्रीमती 13 हजार रूपए की चोरी के संबंध में 19 जून को रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट पर धारा 379 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग विवेक शुक्ला के दिशा निर्देशन में एवं चौकी प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक निशांत पाठक के नेतृत्व में प्र.आर. 446, आर. 1565 एवं सीएसपी दुर्ग के सिविल टीम के द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर संदेहियों से पूछताछ करने पर आरोपी राजा गायकवाड़ पिता शंकर गायकवाड़ 25 वर्ष निवासी बजरंगबली मंदिर के पास डिपरापारा दुर्ग थाना जिला दुर्ग, मन्नु निर्मलकर पिता स्व. रुपलाल निर्मलकर 27 वर्ष निवासी बजरंग बली मंदिर के पास डिपरा पारा दुर्ग थाना दुर्ग जिला दुर्ग ने चोरी करना कबूल किया और चोरी गई बैटरी को बरामद कर आज आरोपी को विधिवत् गिरतार कर न्याययिक रिकमांड पर जेल भेजा गया।
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