रायपुर। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा निर्वाचन के लिए पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले से मतदान समाप्ति तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो,
सिनेमा या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रतिबंधित रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 के तहत प्रत्याशी अथवा किसी दल द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं किया जाएगा।
इसके तहत टेलीविजन में किसी भी प्रकार का सर्वे जो मतदाता को किसी प्रत्याशी अथवा दल के पक्ष या विरोध में प्रभावित करता है का प्रसारण नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रसारण को अधिनियम का उल्लंघन समझा जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन की घोषणा के समय से लेकर उसकी समाप्ति और निर्वाचन परिणामों की घोषणा होने तक समाचार प्रसारकों द्वारा किए गए प्रसारणों की निगरानी करेगा। प्रसारकों द्वारा किसी प्रकार के उल्लंघन के बारे में निर्वाचन आयोग की ओर से न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैण्डर्ड अथॉरिटी (एनबीएसए) को मिली शिकायतों पर नियमों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।
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