दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने शुक्रवार को सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स (Cinema hall, theaters and Multiplex) को दोबारा पूरी क्षमता (Full capacity) से संचालन की अनुमति प्रदान कर दी. साथ ही दिल्ली में विवाह समारोह (Wedding Ceremony) और अंतिम संस्कार (Funeral) के दौरान अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की भी अनुमति दे दी गई है.
कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार पहले विवाह कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते थे. DDMA द्वारा जारी यह आदेश 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि से लागू होगा.
आदेश में कहा गया कि सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक कोरोना के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए जिम्मेदार होंगे. इसके सख्त अनुपालन के लिए पूरी व्यवस्था करनी होगी. डीडीएमए के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार परिसर में कोविड-उपयुक्त व्यवहार (Covid 19 Protocol) की पालना सुनिश्चित की जाएगी.
डीडीएमए ने दिल्ली में सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को भी एक नवंबर से दोबारा खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है. बता दें कि हाल में DDMA सार्वजनिक रूप से छठ पूजा (Chhath Puja 2021) की अनुमति दी गई थी. साथ ही सभी प्रकार के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ महापर्व को अनुमति दी जाएगी. वहीं एक नवंबर से सभी कक्षाओं के लिए फिजिकली और ऑनलाइन क्लासेज खोलने की अनुमति दी जा रही है.
इसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि डीडीएमए की बैठक में अहम निर्णय लिया गया है कि अब स्कूल खोलने के अनुमति दी जाए. सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को 1 नवम्बर से खोला जा सकते है. सभी क्लास के स्कूल खोले जाएंगे. पेरेंट्स की मंजूरी इसके लिए जरूरी है. 50 फीसदी से ज्यादा क्लास में छात्रों की कैपिसिटी नही हो और स्कूल का स्टाफ 100 फीसदी वैक्सिनेट होना चाहिए. वहीं ऑनलाइन भी पढाई जारी रहेगी.
Add Comment