अम्बिकापुर: खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विकास एवं मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के वित्तीय तकनकी एवं करोबार सहायता प्राप्त करने उद्यमी हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नय योजना के अंतर्गत इच्छुक उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। योजना के तहत मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जो अभी चल रही है या ’’एक जिला एक उत्पाद“ के तहत चयनित उत्पाद से संबंधित इकाई की स्थापना के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री अब्दुल शाकिर ने बताया है कि निजी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रति उद्योग पात्र परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी उन्हें प्राप्त होगा जिसके लिए अधिकतम अनुदान 10 लाख रूपए तक दी जा सकती है।
इच्छुक उद्यमी को न्यूतम लागत राशि का 10 प्रतिशत उठाना होगा। शेष राशि उन्हें बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगा। इसके लिए आवेदक को योजना के तहत आॅनलाईन माध्यम से पीएम एफएमई की वेब पोर्टल www.pmfme.mofpi.gov.in
Add Comment