राजनांदगांव: सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक श्री एपी त्रिपाठी के निर्देशन एवं कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
सहायक आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि 6 मई 2021 आबकारी विभाग द्वारा डोंगरगढ़ में वार्ड नंबर 12 खंडू पारा डोंगरगढ़ निवासी शिव सिंह ठाकुर के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लिये जाने पर आरोपी के संज्ञान आधिपत्य से देशी दारू संत्री 5000 केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा 68 पाव कुल मात्रा 12.240 बल्कलीटर अवैध रूप से धारण कर विक्रय किया जा रहा था।
जिसे मौके पर जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क (2), 36, 59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया। कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी डोंगरगढ़ सीपी सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त- अंबागढ़ चौकी जितेन्द्र उइके, वृत्त- घुमका जीतेश्वरी आलेंद्र, वृत्त- चिचोला गीता साहू व आबकारी मुख्य आरक्षक छोटेलाल आर्मो, आबकारी आरक्षक श्री लालसिंह राजपूत, सुरेन्द्र झारिया उपस्थित रहे।
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