आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप अपने पास कितना सोना बिना कागजात के रख सकते हैं? कितनी ज्वेलरी होने पर आयकर विभाग आप पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।
कानून में भी इसका उल्लेख है कि तय सीमा में सोना घर में रखने पर आयकर विभाग उसे जब्त नहीं करेगा।
बताया जा रहा है कि 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट बना और इसे 1990 में समाप्त कर दिया गया। आयकर छापे के समय गहनों की जब्ती के लिए एक सीमा तक छूट दी गई है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों को जानना आपके लिए जरूरी है।
बिना कागजात इतना रख सकते हैं सोना
नियमों के अनुसार एक विवाहित महिला 500 ग्राम और अविवाहित महिला 250 ग्राम तक सोने के गहने बिना कागजात के रख सकती है। वहीं पुरुषों के लिए 100 ग्राम की सीमा तय है। इस सीमा तक आयकर विभाग छापे के दौरान जब्त नहीं कर सकता।
दस्तावेज व वैलिड सोर्स है तो कितना भी रख सकते हैं सोना
अगर आपके पास सोने को रखने के लिए आपके पास वैलिड सोर्स और दस्तावेज उपलब्ध है तो आप कितना भी सोना रख सकते हैं। आपके द्वारा बताई गई जानकारी सही होनी चाहिए।
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