व्यापार

बिल्डरों को निर्देश- सस्ता मकान खरीदने वालों से जीएसटी न वसूलें

नई दिल्ली। सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है। सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर आठ प्रतिशत है। इसे इनपुट क्रेडिट के जरिए समायोजित किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि बिल्डर अगर कच्चे माल पर क्रेडिट दावा को शामिल करने के बाद मकान के दाम घटाते हैं, तभी वे सस्ते आवास वाली परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूल सकते हैं। जीएसटी परिषद ने 18 जनवरी को अपनी बैठक में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत मकानों के निर्माण के लिए रियायती दर से 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात कही। इसका मकसद सस्ते मकान को बढ़ावा देना है जिसे 2017-18 के बजट में बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया गया है।

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