रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह एवं अन्य लोगों के द्वारा चिटफंड घोटाले से संबंधित दायर विभिन्न प्रकरणों में उच्च न्यायालय ने आज निर्णय सुनाते हुए पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को किसी भी प्रकार से राहत देने से इंकार कर दिया है।
इन प्रकरणों में 22 जुलाई को न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता कि न्यायालय में सुनवाई हुई थी। इन सभी प्रकरणों में शासन पक्ष से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की थी।
अंबिकापुर न्यायालय में चिटफंड घोटाले से संबंधित विभिन्न प्रकरणों में उपरोक्त सभी के खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए आदेश दिया था जिसके खिलाफ अभिषेक सिंह एवं अन्य ने उनके खिलाफ प्राथमिक सूचना रद्द करने की मांग करते हुए जमानत की मांग उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर कर की थी।
आज 24 जुलाई को आवेदन खारिज होने के बाद पूर्व सांसद की गिरफ्तारी का मार्ग पुलिस के लिए खुल गया है।
यह भी देखें :
Add Comment