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सिगेरट-तंबाकू पैकेट पर 85% हिस्से में ही छापनी होगी चेतावनी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. सिगरेट और तंबाक पैकेट पर वैधानिक चेतावनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया है कि सिगरेट और तंबाकू पैकेट पर दोनों ओर 85 फीसदी हिस्से में सचित्र वैधानिक चेतावनी छापनी होगी. अपने इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें वैधानिक चेतावनी का दायरा 40 फीसदी कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मसले पर करीब एक घंटा सुनवाई चली. सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने देर शाम अपना आदेश पारित कर दिया.

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