अब कोई भी निजी मोटर चालित वाहन (स्कूटर बाइक कारे या अन्य गाड़ियां) खरीदने पर उसके साथ 15 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा खरीदना अनिवार्य होगा। बीमा क्षेत्र की नियामक एजेंसी आईआरडीए ने एक अहम कदम उठाते हुए गुरुवार को नया निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक अभी देश में जितनी मोटर बीमा पॉलिसियों है उनके साथ 15 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी जोड़ा जाएगा।
इसके लिए प्रीमियम की राशि ₹750 तय की गई है। जिसे बाद में आईआरडीए संशोधित कर सकता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने भी सभी साधारण बीमा कंपनियों को कहा है कि उन्हें इस निर्देश के मुताबिक अपने बीमा पॉलिसियों को संशोधन करना होगा। इन कंपनियों को कहा है की अधिसूचना जारी फोटो ही इस पर अमल किया जाना चाहिए। अन्यथा 25 अक्टूबर तक सभी कंपनियों के लिए ऐसा करना अनिवार्य होगा।
मौजूदा नियम के मुताबिक बहुत अब आने के लिए अभी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि 1 लाख और कारों के लिए 2 लाख की तय की गई है। लेकिन कई बीमा कंपनियां व्यक्तिगत बीमा की राशि को बढ़ाने का विकल्प ग्राहकों को देती है, लेकिन उसका परिणाम काफी ज्यादा होता है।
सनद रहे कि इस संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा था कि वाहन मालिकों के लिए दुर्घटना बीमा की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कम से कम 15 लाख की जानी चाहिए। सड़क दुर्घटना में मारे गए परिवारों को आर्थिक मदद दी जा सकेगी।
साधारण बीमा कंपनियों को इस बारे में अनुमति देते हुए कहा है कि वह चाहे तो 15 लाख से ज्यादा की बीमारी दे सकती है और इसके लिए अलग से प्रीमियम तय कर सकते हैं। इस फैसले को बताते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के निवासी का कहना है कि एक सही दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह दुर्घटना के शिकार व्यक्ति या उसके परिवार को आर्थिक मदद मुहैया कराएगा होती है।
यह भी देखें : VIDEO: नहीं मिली संजीवनी कर्मचारियों को राहत, कल से करेंगे GVK कंपनी का घेराव
Add Comment