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बीयर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, पहली बार लगाई ये लिमिट…

राज्यों की कमाई का एक बड़ा जरिया शराब से मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी होती है। ऐसे में राज्य सरकारें अपने इस बड़े कमाई के क्षेत्र में कीमतों को लेकर भी काफी संजीदा दिखाई देती हैं। इस बीच पंजाब की सरकार ने बीयर की बिक्री को लेकर एक बड़ा बदलाव अमल में लाया है। इसके तहत राज्य में बीयर की बोतल की न्यूनतम और अधिकतम कीमतें तय कर दी गई हैं।

पंजाब के आबकारी एवं कर मामलों के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बीयर की कीमतें उचित सीमाओं में सुनिश्चित रखने के लिए विभाग ने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रिटेेल प्राइस को तय कर दिया गया है। चीमा ने कहा कि यह कदम पड़ोसी राज्यों से इसकी तस्करी को रोकने के अलावा, इसकी अत्यधिक कीमतों को रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने यहां एक आधिकारिक बयान में कहा कि ऐसे कदम अवैध शराब के उत्पादन और खपत पर भी लगाम लगाएंगे।

आबकारी विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए चीमा ने कहा, “आबकारी नीति 2023-24 में उपबंध 28 जोड़ा गया है, जिससे, बीयर की दरों को उचित सीमा के भीतर रखने के लिए, खुदरा दुकानों पर बेची जाने वाली बियर की न्यूनतम और अधिकतम खुदरा कीमत तय करने की शक्ति सरकार को दी गई है।” बता दें कि सरकार के पास इस प्रकार की रिपोर्ट आ रही थीं कि कुछ स्थानों पर तय सीमा से बहुत अधिक कीमत में भी शराब की बिक्री की जा रही थी।

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