छत्तीसगढ़

मतदान केन्द्रों में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध…गोपनीयता भंग करने पर होगी तीन महीने की जेल-सुब्रत साहू

रायपुर। राज्य विधानसभा के लिए कल 20 नवम्बर को 72 निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले मतदान के दौरान सभी मतदान केन्द्रों में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अंतर्गत मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन और कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मतदान केन्द्रों में ले जाने पर पाबंदी रहेगी। इस प्रतिबंध के उल्लंघन का प्रयास करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने द्वितीय चरण के मतदान वाले 19 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग आफिसरों को इस सिलसिले में आज परिपत्र भेजकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं।

उन्होंने परिपत्र में लिखा है – कतिपय समाचार माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मतदान दिवस में व्हीव्हीपेट की पर्ची की फोटो खींचकर दिखाने पर मतदाताओं को राशि देने का प्रलोभन दिया जा रहा है। परिपत्र में कहा गया है-मतदान प्रक्रिया के संबंध में निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49 (एम) के तहत मतों की गोपनीयता बनाए रखना प्रत्येक मतदाता और वहां उपस्थित सभी कर्मचारियों तथा मतदान अभिकर्ताओं (पोलिंग एजेंटों) की जिम्मेदारी है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने परिपत्र में जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसरों को यह भी निर्देश दिए हैं कि मतदान केन्द्रों में मोबाइल फोन की चेकिंग करने और मतदाताओं के मोबाइल फोन को जमा करने के लिए सुरक्षा बलों को बता दिया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अथवा मतदाता मोबाइल फोन लेकर मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश ना कर सके।

यह भी देखे : प्रदेश सचिव आकाश शर्मा से मारपीट…मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू को सौंपा ज्ञापन, खरसिया में गुंडागर्दी कार्यवाही की मांग

Back to top button
close