छत्तीसगढ़ : इस जिले में साप्ताहिक हाट-बाजारों के लिए मिली सशर्त अनुमति… जारी हुए दिशा-निर्देश…

कोण्डागांव। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जिले में साप्ताहिक हाट-बाजारों के संचालन के विषय मे दिशा-निर्देश जारी किये हंै। अब साप्ताहिक बाजारो में सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोले जायेंगे।
जिसमें साप्ताहिक बाजारो में सब्जी एवं अन्य सामाग्री के दुकानो के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी रखनी आवश्यक होगी एवं यदि किसी बाजार या सड़क में स्थान कम हो और दुकाने अधिक हो तो वहां के जोन नगरपालिका अथवा पंचायत के सरपंच तथा टीआई सामंजस्य से या अन्य किसी आवश्यक व्यवस्था से 20 फिट की दूरी का पालन करायेंगे।
इस हेतु अतिरिक्त स्थान का भी चिन्हांकन किया जा सकता है। विक्रेता क्रेता दोनों को ही मास्क, कपड़ा अथवा गमझा चेहरे में लगाना आवश्यक होगा। साप्ताहिक बाजार के दुकान के पास गोल मार्किग एवं 1 मीटर दूरी बनाकर खड़ा होना अनिवार्य होगा। बहुत घने बाजारो में भीड़ को कम करने के लिए स्थानीय निकाय के स्तर से पुलिस विभाग की मदद से व्यवस्थायें सुनिष्चित की जावेगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं साबुन या सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। निर्देशों के पालन नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त कार्यवाही का समन्वय संबंधित नगरपालिका/नगर पंचायत तथा थाना प्रभारी द्वारा किया जायेगा।