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छत्तीसगढ़: नियम और शर्तों के साथ हवाई सेवा शुरू…उड़ान भरने से पहले राज्य के पोर्टल पर करना होगा पंजीयन…

रायपुर। कोरोना संकट के बाद लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी हवाई सेवाएं करीब दो महीने बाद आज फिर से शुरु हो गई। एयरपोर्ट पर आज सुबह से ही हलचल नजर आई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य राज्यों से घरेलू उड़ानों एवं सामान्य ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों को क्वारेंटीन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित राज्य से प्रस्थान करने के पहले उन्हें छत्तीसगढ़ के पोर्टल द्धह्लह्लश्च://द्गश्चड्डह्यह्य.ष्द्दष्श1द्बस्र19.द्बठ्ठ पर पंजीकृत कराना होगा। जिला कलेक्टर इस सूचना के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी को सूचित करते हुए यात्रियों को होमक्वारेंटीन, शासकीय क्वारेंटीन सेंटर एवं पेड क्वारेंटीन के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

आदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का पालन करने कहा गया है। इसके तहत एअरपोर्ट, और रेलवे स्टेशन पर आवश्यक व्यवस्था तथा परिवहन की व्यवस्था और क्वारेंटीन सेंटर की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में कहा गया है कि रायपुर नगर निगम कमिश्नर द्वारा एअरपोर्ट अथॉरिटी एवं रायपुर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट रायपुर में समुचित संख्या में सुविधा केन्द्र स्थापित करेंगे।

इन सुविधा केन्द्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हेल्थ डेस्क भी रहेंगे, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट रायपुर में लैंडिंग के पश्चात यात्री फ्लाइट से नियंत्रित रूप से बाहर निकलेंगे (एक बैच में 20 यात्री) और हैण्ड बैगेज के साथ सुविधा केन्द्र पहुचेंगे, जहां आवश्यक विवरण दर्ज करने के पश्चात उनकी थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच की जाएगी।

लक्षण के साथ पाए गए यात्रियों को अलग कर एअरपोर्ट पर पृथक से स्थापित किए गए आइसोलेशन कियोस्क में भेजा जाएगा, जहां उनका सैंपल लेकर उन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्थापित आइसोलेशन केन्द्र में भेजा दिया जाएगा। ऐसे यात्रियों का चेक-इन बैगेज कन्वेयर बेल्ट से संकलत कर उन्हीं की एम्बुलेंस या डेडिकेटेड वाहन तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व संबंधित एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ का होगा।

लक्षणरहित यात्रियों को शासकीय क्वारेंटीन केंद्र, होम क्वारेंटीन, ऐच्छिक आधार पर पेड क्वारेंटीन केन्द्र में भेजा जाएगा। सभी यात्रियों से लिखित में यह अंडरटेकिंग जमा कराई जाएगी कि वे 14 दिन तक क्वारेंटीन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। सभी यात्रियों के हैण्डबैगेज, चेकइन बैगेज पर नगर निगम द्वारा कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव किया जाएगा।

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