
कोरबा। कोरबावासियों को कोरोना वायरस के कारण हुये 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक चीजों की आसानी से पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सब्जी, फल, अनाज आदि की दुकानों के खुलने का समय संशोधित किया गया है। अब सब्जियों, फ ल, अनाज, मोबाईल रिचार्ज सहित चिकन-मटन एवं मछली की दुकानें भी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। बीज-खाद एवं कीटनाशकों की दुकानों के साथ मोबाईल रिचार्ज आदि सेंटर भी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। शहर की दूध डेयरियॉं और मिल्क पार्लर सुबह साढ़े छह बजे से शाम छह बजे तक खुले रहेंगे। इस अवधि में ग्राहकों को सामान खरीदने के दौरान कोरोना वायरस को रोकने संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। ग्राहकों के बीच एक-एक मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने और दुकानों पर लोगों की भीड़ जमा करने की स्थिति में ऐसी दुकानों को तत्काल बंद कराने के निर्देश भी जारी किये हैं।
इस दौरान जिले में गैस एजेन्सियॉं, पेट्रोल पम्प अपने पूर्व निर्धारित समयानुसार संचालित होंगे। इन स्थानों पर एक समय में पॉंच से अधिक व्यक्ति इक_े नहीं हो पायेंगे। बच्चों, नि:शक्तजनों, बेघरों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विधवाओं की देखरेख के लिये संचालित ऑब्जर्वेषन होम्स, वृद्धाश्रमों आदि को आवश्यकतानुसार न्यूनतम कर्मचारियों के साथ संचालित किया जायेगा। पषुओं के अस्पताल और दवाओं की दुकानें भी खुली रहेंगी। बैंकिंग सेवाओं के लिये आईटी वेंडर, बैंकमित्र तथा एटीएम संचालन एवं कैष मेनेजमेन्ट एजेन्सियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। दवाईयों, मेडिकल उपकरणों, दवाईयों से संबंधित कच्चे माल तथा अन्य उत्पाद बनाने वाली इकाईयॉं भी लॉकडाउन से छूट स्वरूप कम से कम जरूरी कामगारों के साथ चालू रहेंगी। लॉकडाउन के कारण जिन होटलों, होम-स्टे, लॉज या मोटलों में पर्यटक या अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्ति रूके हों, वे सभी खुली रहेंगी।