
महामसुंद। लॉकडाउन में व्यापार खुलने के बाद यदि सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को व्यापार रोलिंग बढ़ाने में दिक्कतें आ रही है, तो उन्हें परेशान होने की जरुरत नहीं है। केंद्र सरकार उन्हे आत्मनिर्भर बनाने का फैसला लिया है। ऐसे व्यापारी को लोन देकर व्यापार में बढ़ावा देने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने दस हजार रूपये का लोन देने का फैसला लिया है। यह योजना शहर के पथ विक्रेताओं के लिए है।
उन्हें पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजनांतर्गत लोन दिया जाएगा। इस योजना से देश के 50 लाख पथ विक्रेताओं के साथ जिले के शहरी पथ विक्रेताओं को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना का लाभ नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में व्यापार करने वाले पसरा, रेहड़ी, पटरी व ठैला वाले उठा सकते हैं। मुय नगर पालिका अधिकारी एके हलधर व सिटी मिटी मिशन मैनेजर विकास राय ने बताया कि शहरी पथ विक्रेताओं सड़क किनारे पसरा, रेहड़ी, पटरी या ठेला लगाकर व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।
कोविड 19 संक्रमण काल में लॉकडाउन अवधि में इन का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है, जिसे पुन: पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शहर के सड़क किनारे व्यापार करने व्यापारियों लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि शहर के 170 फुटकर व्यापारियों सहित जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में अपना व्यापार करने वालों को इसका लाभ दिया जाएगा।
टीम का हो रहा गठन
सीएमओ ने बताया कि योजना की शुरुआत जल्द ही शहर में की जाएगी। इसके लिए टीम गठन किया जा रहा है। गठित टीम ही सारी मॉनिटरिंग करेगी। ये टीम व्यवसायियों की सारी जानकारियां लेकर उन्हें योजना से अवगत कराते हुए ऋण प्रदाय करने का तरीका बताएगी। इस योजना से पूरे पथ विक्रेताओं को लाभ दिया जाएगा। सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले व्यापारी नगर पालिका के परियोजना विभाग में आकर संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
राष्ट्रीयकृत बैंकों व माइक्रो फायनेंस कंपनी के माध्मय से दिया जाएगा लोन
इसमें ऐसे पथ विक्रेता जिन्हें रोलिंग के लिए अधिकतम 10 हजार रूपये तक ऋण की आश्यकता है, उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों या माइक्रो फायरेंस कंपनी के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण केवल एक साल के लिए होगा। नियमित पूर्न भुगतान करने वाले हितग्राहियों को शासन की ओर से ब्याज अनुदान के रूप में सात प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस योजना में कोई पंूजीगत अनुदान नहीं है। पूर्णत: पुर्नभुगतान करने वाले हितग्राहियों को भविष्य में दोबारा ऋण का लाभ मिले सकेगा।
पालिका की जगह लेने उठा सकते हैं योजना का लाभ
शहर के फुटकर व्यापािरयों के लिए यह योजना कारगार साबित हो सकती है। सड़क किनारे व्यापार लगाने वाले को पालिका अटल आवास के पास आठ बाई आठ की जगह 10 हजार रूपये में दे रही है। इसे आसान किश्तों में पटाने के लिए पालिका ने छूट भी दी है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाकर पथ विक्रेता एक साथ पालिका को जगह के लिए रूपये देकर अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। ये उन व्यापारियों के लिए है, जिनके पास एक भी रूपये पालिका को देने के लिए नहीं है।
लोन लेने वाले व्यापारी डाले इस पर नजर
0 10 हजार तक का सिक्योरिटी फ्री लोन
0 नियमित भुगतान पर 7 प्रतिशत ब्याज
0 डिजिटल लेन-देन पर साल में 1200 तक कैशबैक
0 समय से भुगतान पर अगली बार बड़ा लोन