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RBI ने इस बैंक पर लगाई पाबंदी, 5 हजार रुपये से ज्‍यादा नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक

नई दिल्‍ली. पिछले काफी दिनों से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उसके दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ सख्‍त रुख अपना रखा है. मार्च में आरबीआई ने 8 बैंकों पर अनियमितता बरतने पर जुर्माना लगाया था. अब रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थिति एक बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं.

रिजर्व बैंक के आदेशों के बाद अब बेंगलुरु स्थिति कोऑपरेटिव बैंक शुश्रुति सौहार्द सहकारा नियमिता बैंक (Shushruti Souharda Sahakara Bank) से इसके ग्राहक 5,000 रुपये से ज्‍यादा नहीं निकाल पाएंगे. यहीं नहीं केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के लोन देने और पैसे जमा कराने पर भी अगले आदेशों तक रोक लगा दी है.

6 महीने के लिए लगाई पाबंदी
रिजर्व बैंक की इन पाबंदियों से बैंक के ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. वहीं, ग्राहकों के मन में बैंक में जमा अपने पैसों के भविष्‍य को लेकर भी चिंता होगी. आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बैंक के सभी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या जमाकर्ताओं के किसी भी दूसरे खाते से कुल राशि में से 5,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. रिजर्व बैंक ने बैंक को इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक पाबंदियों के साथ बैंकिंग कार्य करने की अनुमति दी है. फिलहाल ये पाबंदिया छह महीनों के लिए लगाई गई है.

रिजर्व बैंक पहले भी कर चुका है कार्यवाही
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पांच अप्रैल को 3 को-ऑपरेटिव बैंकों पर नियमों का उल्‍लंघन करने पर जुर्माना लगाया था. हालांकि, इन बैंकों पर किसी तरह की पाबंदियां नहीं लगाई गई थी. इन तीनों बैंकों पर 5 लाख रुपये जुर्माना रिजर्व बैंक ने किया था. जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें 2 बैंक महाराष्‍ट्र के तथा एक पश्चिमी बंगाल का था. मार्च में भी रिजर्व बैंक ने 8 बैंकों पर नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया था.

रिजर्व बैंक ने जिन बैंकों को जुर्माना लगाया था उनमें फलटन स्थित यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Yashwant Cooperative Bank Limited), मुंबई स्थित कोंकण मर्केंटाइल को-ऑपरेटव बैंक (Kokan Mercantile Co-operative Bank Ltd) और कोलकाता स्थित समता कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक (the Samata Cooperative Development Bank) शामिल थे.

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