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सरकार ने वाहनों के लिए जारी किया नया नियम, इन दो चीजों के बिना नहीं चला सकेंगे गाड़ी!

नई दिल्ली. अगर आपके पास भी किसी तरह का वाहन है ये तो खबर आपके बेहद काम की है. दरअसल, गाड़ियों से जुड़ा एक नया मसौदा नियम आया है. गाड़ियों के अगले शीशे पर अब जल्द ही फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness certificate) और रजिस्ट्रेशन मार्क (Registration Mark) लगाना अनिवार्य हो जाएगा.

मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 28 फरवरी 2022 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें नए नियमों को लेकर जानकारी दी गई है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट और मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन मार्क की वैलिडिटी को नियमों में बताए तरीके से प्रदर्शित की जाएगी.

जानिए क्या नए नियम
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हैवी गुड्स/ पैसेंजर व्हीकल/ मीडियम गुड्स और लाइट मोटर व्हीकल्स के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित किया जाएगा. वहीं ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिसाइकिल के मामले में, इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर लगाया जाएगा, अगर वहां पर आता हो.

दोपहिया वाहन पर इस तरह लगाना होगा
वहीं मोटर साइकिल के मामले में, इसे गाड़ी के निर्धारित हिस्से पर लगाया जाएगा. इसे ‘टाइप एरियल बोल्ड फॉन्ट’ में नीले रंग के बैकग्राउंट पर पीले रंग में लगाया जाएगा.

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