छत्तीसगढ़

ADG मुकेश गुप्ता की संपत्ति की जांच का मामला, छत्तीसगढ़ लोक आयोग ने हाईकोर्ट से मांगी माफी

बिलासपुर। एडीजी मुकेश गुप्ता को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। श्री गुप्ता की संपत्ति की जांच प्रकरण में छत्तीसगढ़ लोक आयोग ने बिलासपुर हाईकोर्ट से माफी मांगी है। आयोग की ओर से जांच की अनुशंसा करते हुए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया था। जिसके खिलाफ श्री गुप्ता के तरफ से लगाई याचिका पर सुनावाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। इसके बाद भी आयोग द्वारा केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार किया था। श्री गुप्ता ने इसे कोर्ट की अवमानना संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब तलब किया था।
लोक आयोग ने स्पष्टीकरण देते हुए हाईकोर्ट से माफी मांगी है। लोक आयोग ने हाईकोर्ट से मांगी गई माफी में इस बात का जिक्र किया है कि आदेश को ठीक ढंग से समझने में गलती हुई।
उल्लेखनीय है कि दरअसल लोक आयोग ने एक शिकायत पर एडीजी मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच शुरू करने के साथ ही नोटिस जारी कर उनके व परिजनों की चल-अचल संपत्ति की जानकारी मांगी थी। लोक आयोग ने 28 अप्रैल 2017 को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई जांच कराने राज्य शासन द्वारा अनुशंसा भेजे जाने की बात कही थी।

आयोग ने 12 अक्टूबर 2017 को मुकेश गुप्ता को नोटिस जारी कर उनकी और उनके परिजनों की चल-अचल संपत्ति की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। गुप्ता ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 31 अक्टूबर 2017 को हाईकोर्ट ने लोक आयोग द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए राज्य शासन, डीजीपी, आईजी और लोक आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
हाईकोर्ट से माफी के साथ आयोग ने दलील दी है कि मुकेश गुप्ता की याचिका पर हुई सुनवाई और उस पर दिए गए स्टे की जानकारी 2 नवंबर को मिली। इस आदेश के निहितार्थ को हम नहीं समझ सकें। इसके लिए हम माफी मांगते हैं। लोक आय़ुक्त ने हाईकोर्ट से कहा है कि आगामी आदेश तक एडीजी मुकेश गुप्ता के विरूद्ध किसी भी तरह की जांच के लिए केंद्र सरकार या दूसरी जांच एजेंसी को निर्देशित नहीं किया जाएगा। लोक आयुक्त की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माफीनामा स्वीकार कर लिया है।

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