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सांसद और विधायकों के खिलाफ 11 राज्यों में पेंडिंग है 1233 केस, सिर्फ 136 का ही हो सका निपटारा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया है कि 11 राज्यों से मिली सूचना के मुताबिक दागी एमपी और एमएलए के खिलाफ 1233 मामले पेंडिंग हैं और ये मामले स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किए गए हैं। कुल 1233 मामलों में 1017 केस पेंडिंग हैं जबकि इस दौरान 136 का निपटारा हो चुका है।


सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 12 स्पेशल कोर्ट का गठन हुआ है। दिल्ली में दो स्पेशल कोर्ट हैं जबकि यूपी, केरल, बिहार, वेस्ट बंगाल, तामिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में एक-एक स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं जिनमें सांसद और विधायकों के खिलाफ पेंडिंग केसों की सुनवाई चल रही है।


सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि बाकी राज्यों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ पेंडिंग केसों की संख्या 65 है। ऐसे में वहां रेग्युलर कोर्ट में फार्स्ट ट्रैक सिस्टम से केसों का निपटारा किया जा रहा है। मामले में तमाम राज्यों को दिशा निर्देश भी जारी किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त को केंद्र सरकार के प्रति इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि उसने कोर्ट के आदेश के बावजूद एमएलए और एमपी के खिलाफ पेंडिंग केसों के बारे में डिटेल पेश नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि केंद्र सरकार ने तैयारी नहीं की है और कोर्ट के मांगे जाने पर जानकारी मुहैया नहीं कराया। सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम आदेश पारित करें जो हम इस स्टेज पर नहीं करना चाहते।

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