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केंद्र ने सुप्रीमकोर्ट से ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले में तत्काल सुनवाई का किया आग्रह…

नईदिल्ली: केंद्र ने ‘किसी अत्यावश्यक स्थिति का हवाला देते हुए सुप्रीमकोर्ट से सोमवार को अनुरोध किया कि वह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) दाखिले के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण संबंधी मामले की सुनवाई मंगलवार को निर्धारित करे।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से न्यायालय के समक्ष इस मामले का जिक्र किया, जिसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने उनसे कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ कर रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘आज का काम समाप्त होते ही, मैं प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण से मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध करूंगा।

मेहता ने कहा कि यदि इस मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध करना संभव नहीं है, तो इसे बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। आरक्षण के क्रियान्वयन संबंधी सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाले चिकित्सकों की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि यदि इस मामले को मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध किया जाता है, तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल इस मामले को 6 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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