देशभर में नया टै्रफिक नियम लागू हो गया है। हालांकि कुछ राज्यों ने इसे लागू करने से इंकार कर दिया है। लेकिन बहुत जगह ये लागू है। टै्रफिक नियम लागू होते ही मीडिया में आ रही एक खबर चर्चा में है।
दरअसल, दिल्ली के रहने वाले और गुडग़ांव कोर्ट में काम करने वाले एक शख्स पर 23 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया जबकि उसकी स्कूटी की कुल कीमत ही वर्तमान में 15 हजार रुपये है।
दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहने वाले दिनेश मदान हरियाणा की गुडग़ांव कोर्ट में काम करते हैं। सोमवार को वह किसी छोटे से काम के लिए अपनी 2015 मॉडल की स्कूटी लेकर निकले तो ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
बिना हेलमेट के निकले दिनेश से जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन एनओसी, हेलमेट और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में पूछा था उनके पास उस समय कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि वह कुछ समय बाद कागजात उपलब्ध करा देंगे लेकिन तब तक तो उनका 23 हजार रुपये का चालान कट चुका था।
23 हजार रुपये उस समय उनके पास नहीं थे लिहाजा उनकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर ली और मामला कोर्ट में पहुंचा दिया। अब दिनेश इस पशोपेश में हैं कि 15 हजार रुपये की स्कूटी को छुड़ाने के लिए 23 हजार रुपये भरें या फिर नई गाड़ी ही खरीद लें?
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