अगर आपके पास भी बीमा की पॉलिसी है, तो यह खबर आपके बड़े काम की है, क्योंकि बीमा नियामक इरडा ने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स से जुड़े नए नियम जारी किए हैं।
दरअसल, इरडा ने नॉन-लिंक्ड पॉलिसी को रिवाइवल कराने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर अब 5 साल कर दी है।
अब बीमाधारक अपनी पॉलिसी को बंद करने के अगले 5 साल तक उसे दोबारा शुरू करवा सकते हैं। यानी अगले 5 साल तक आपकी पॉलिसी का अस्तित्व बना रहेगा।यही नहीं, अगर ग्राहक दो साल के बाद पॉलिसी सरेंडर करता है, तो उसे एक निश्चित 30 फीसदी तक राशि मिलेगी, जबकि 4 से 7वें साल में सरेंडर करने पर 50 फीसदी तक की राशि मिलेगी।
नए नियमों के तहत नॉन-लिंक्ड पॉलिसियों में मिनिमम डेथ बेनिफिट को कम कर दिया गया है। अब इसे सालाना प्रीमियम के 10 गुना से घटाकर 7 गुना कर दिया गया है।नए नियमों के अनुसार, ग्राहकों को पेंशन उत्पादों से बीमा राशि का 25 फीसदी हिस्सा निकालने की अनुमति होगी। हालांकि यह सिर्फ गंभीर बीमारी, विवाह और बच्चों की शिक्षा जैसी इमरजेंसी की स्थिति में ही किया जा सकेगा।
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