रायपुर। शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने के रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज की गई।
मिली जानकारी के अनुसार कटोरा तालाब निवासी प्रार्थियां 20 वर्षीय ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सुहैल खान 20 वर्ष पिता अबरार खान निवासी मौहदापारा ने शादी का प्रलोभन देकर एक सितंबर 2018 से 31 मई 2019 के मध्य लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा जिसकी वजह से प्रार्थिया के गर्भवती हो जाने पर गर्भपात करा शादी करने से इंकार कर दिया।
इसी तरह गोल बाजार थाना अंतर्गत ग्राम मढ़ी थाना धरसींवा निवासी प्रार्थिया 16 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आमानाका रायपुर निवासी श्रवण साहू पिता मालिकराम साहू 30 वर्ष ने 20 अक्टूबर 2018 से 11 जुलाई 2019 के मध्य लगातार प्रार्थिया को होटल में लाकर शारीरिक संबंध बना रहा था। दोनों मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत अपराध कायम कर मामला पंजीबद्ध किया है।
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