चुनाव 2019छत्तीसगढ़

मतदान केन्द्र में पहचान के लिए… मतदाता पहचान पत्र समेत 11 दस्तावेज होंगे मान्य…सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर नहीं कर सकेंगें मतदान

रायपुर। बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए गुरूवार 11 अप्रैल को मतदान होगा। इस निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। मतदाता को मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मतदाता पर्ची (वोटर स्लीप) के साथ अपने पहचान का एक और दस्तावेज साथ रखना होगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अपने निर्देश में कहा है कि मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेज मान्य होंगे। आयोग ने कहा है कि मतदाता पर्ची में फोटो के अलावा अन्य सुरक्षा मानक की कमी होती है , ऐसे में इसके दुरूपयोग की शिकायतें मिलती रहीं हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदाता को मतदान का अधिकार नहीं होगा।





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यह पर्ची मतदाता के लिए अनिवार्य नहीं है बल्कि यह मतदाता की प्राथमिक जानकारी के लिए है भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदाता परिचय पत्र (ईपिक) के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र और राज्य शासन तथा शासकीय संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र , बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सासंद,विधायकों को जारी फोटो पहचान पत्र तथा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल है को पहचान पत्र के तौर पर मान्य किया है।

इसके अतिरक्त अनिवासी भारतीय मतदान केन्द्र में पहचान पत्र के तौर पर सिर्फ अपना पासपोर्ट ही प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज अनिवासी भारतीयों के पहचान पत्र के तौर पर मान्य नहीं होंगे।आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में मतदाता पर्ची के आधार पर मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। यह मतदाता पर्ची मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद मुद्रित कर निर्वाचन के कुछ दिन पूर्व ही वितरित किए जाते थे,जिसमें फोटो के अतिरिक्त सुरक्षा के अधिक उपाय नहीं होते हैं।

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