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IPS उदय किरण पर FIR दर्ज करने आदेश…थाने में विधायक व आम लोगों की पिटाई का मामला…

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने थाने में विधायक व आम लोगों की बेरहमी से पिटाई करने वाले विवादित आईपीएस उदय किरण, एसआई समीर डुंगडुंग व आरक्षक छत्रपाल सिन्हा के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

महासमुंद निवासी महिला खिलाड़ी के साथ जून 2018 में छेड़छाड़ हुई थी। उसने थाने में शिकायत की। इस पर कार्रवाई नहीं होने पर वह महासमुंद विधायक डॉ. विमल चोपड़ा समेत अन्य के साथ थाने गई।



उसी समय महासमुंद सीएसपी आईपीएस उदय किरण थाने पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। उसने एसआई समीर डुंगडुंग व आरक्षक छत्रपाल सिन्हा के साथ मिलकर विधायक डॉ. चोपड़ा, शिकायतकर्ता महिला खिलाड़ी व साथ गए लोगों की बेरहमी से पिटाई की।

गंभीर रूप से घायल विधायक समेत अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीडि़तों ने मामले की पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत की। इसके बावजूद जुर्म दर्ज नहीं करने पर खिलाड़ी ने अधिवक्ता सिद्घार्थ राठौर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
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याचिका में आइपीएस समेत अन्य द्वारा मारपीट किए जाने का वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। याचिका में 11 मार्च को जस्टिस गौतम भादुड़ी के कोर्ट में सुनवाई हुुई। कोर्ट ने मामले में महासमुंद पुलिस को आइपीएस उदय किरण, एसआइ समीर डुंगडुंग व आरक्षक छत्रपाल सिन्हा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

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