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विधानसभा चुनाव : खर्च के हिसाब-किताब के लिए प्रत्याशी को बनाना होगा रजिस्टर, सिर्फ इतनी ही राशि नगद दी जा सकेगी, उसके बाद…

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव में होने वाले खर्च के लिए प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से एक दिन पहले तक किसी बैंक में अपना एक पृथक खाता खोलना होगा। इस बैंक खाते की खाता संख्या का उल्लेख अपने नाम निर्देशन पत्र में करना होगा।

चुनाव से संबंधित सभी खर्च इसी खाते से किया जाएगा। बैंक खाता अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता के संयुक्त नाम से भी खोला जा सकता है। खाता राष्ट्रीय बैंकों, सहकारी बैंकों या अन्य किसी भी बैंक या डाकघर में भी खोला जा सकता है।

चुनाव से संबंधित खर्च के लिए 20 हजार रुपए तक की राशि नगद के रुप में दी जा सकती है, किन्तु इससे ज्यादा की राशि चेक, ड्रॉफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से ही दिया जाएगा।



चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को चुनाव के संबंध में किए गए हर खर्च का खाता रखना होगा तथा निर्धारित अवधि में चुनाव के व्यय लेखा प्रेक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु प्रत्याशी अपना एक अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करेगा।

प्रत्याशी या उसके अभिकर्ता को यह ध्यान रखना होगा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपए से अधिक राशि न रखें। यदि इससे अधिक राशि और प्रचार सामग्री मिलती है तो उसे जप्त कर लिया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक पॉम्फ्लेट, फ्लैक्स या पोस्टर पर प्रिन्टर का नाम, प्रकाशक का नाम और संख्या का उल्लेख होना चाहिए।

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