रायपुर। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भाजपा को लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा घेरा जा रहा है। जिसकी शिकायत चुनाव निर्वाचन आयोग में की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की पूूर्व महापौर डॉ. किरणमयी नायक ने डॉ.रमन सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू होने के पश्चात से किसी भी तरह का विज्ञापन के लिये पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है।
संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक दलों को विज्ञापन देने के पूर्व एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 15 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का फोटो और भाजपा के अन्य सांसदों व मंत्रियों के फोटो के साथ भाजपा के चुनाव-चिन्ह कमल के निशान के सात अखबारों में विज्ञापन छापे गये है। आयोग द्वारा मिले मौखिक स्वीकृति अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 आचार संहिता के अनुसार 6 अक्टूबर 2018 के पश्चात से यदि कोई भी संभावित प्रत्याशी या उनके समर्थक के द्वारा किसी भी तरह का विज्ञापन का व्यय जो नामांकन करने के पहले का भी होगा पर नामांकन भरने के बाद वह प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा।
इनकी जांच आयकर विभाग से भी कराया जाए। चुंकि 16 अक्टूबर 2018 से ही, प्रथम चरण की अधिसूचना लागू हो गई है, इसी चरण में राजनांदगांव विधानसभा का निर्वाचन प्रक्रिया होनी है, जो कि वर्तमान विधायक एवं मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है। इस कारण इस निर्वाचन को प्रभावित करने के उद्देश्य से लगभग 1.5 करोड़ रूपये के अवैधानिक, अप्रमाणीकृत विज्ञापन छपवाकर स्वच्छ व निश्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित किया गया है।
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