रायपुर। संजीवनी 108 एंबुलेंस और 102 के कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध और विधि के खिलाफ घोषित कर दिया गया है। फैसला आने के बाद कंपनी ने कर्मचारियों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि आदेश का पालन करते हुए तुरंत काम पर लौटे। अगर उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संजीवनी के कर्मचारी तीन दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के बाद जीवीके ने श्रम उपायुक्त के पास अपील की थी।
श्रम उपायुक्त ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला दिया है कि औद्योगिक शांति तथा श्रमिकों व उद्योग के दीर्घ हित में धारा 10(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत समुचित शासन के रुप में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेवानियुक्तगण द्वारा आहुत एवं आरंभ हड़ताल को एतद द्वारा निषिद्ध घोषित किया जाता है। जीवीके कंपनी ने कर्मचारियों से कहा कि वे हड़ताल में भाग न ले और तत्तकाल काम पर लौटे।
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