
नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने 2000 और 200 रुपये के नये नोट जारी किए थे, लेकिन अब इन नोटों को लेकर कई दिक्कतें भी सामने आने लगी हैं। इसी में से एक दिक्कत यह है कि इन नोटों के फट जाने पर बैंक में जाकर इन्हें बदलना मुश्किल हो सकता है। बैंकों के लिए 200 और 2000 रुपये के फटे नोट मौजूदा नियमों के तहत लेना काफी मुश्किल हो गया है. दरअसल फटे और पुराने नोट बदलने के नियम भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट के मुताबिक होता है। यह नियम आरबीआई एक्ट के सेक्शन 28 में दिया गया है। इस सेक्शन में 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 और 10 हजार रुपये के नोटों को बदलने का जिक्र है, लेक?िन 2000 और 200 रुपये के नोट को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है।
पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब लोग 2000 और 200 रुपये के फटे नोट लेकर बैंक पहुंचे हैं. कानून में जरूरी बदलाव न होने की वजह से बैंक इन नोटों को फिलहाल बदलने से इनकार कर सकते हैं. ऐसे में आम आदमी को दिक्कत हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से बताया है कि महात्मा गांधी सीरीज के नये नोट का आकार बदला गया है. इसकी वजह से मौजूदा नियमों के मुताबिक इन नोटों के फट जाने और मटमैला हो जाने पर बदलना संभव नहीं है। आरबीआई ने इसके लिए नोट रिफंड नियम, 2009 में जरूरी संशोधन करने की जरूरत बताई है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन नोटों को तब ही बदला जा सकता है, जब इसमें संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की जाए।
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