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EOW को सीजीएमएससी के पूर्व प्रबंध संचालक के विरूद्ध जांच की अनुमति…डॉटा फाइल में छेड़छाड़ व सप्लायरों को लाभ पहुंचाने का है आरोप…

रायपुर। सीजीएमएससी के पूर्व प्रबंध संचालक व्ही रामाराव के विरूद्ध ईओडब्ल्यूू को जांच की अनुमति राज्य शासन ने दे दी है। उनके खिलाफ डॉटा फाइल में छेड़छाड़ एवं कुछ सप्लायरों को लाभ पहुंचाने का आरोप है।

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन (सीजीएमएससी) के पूर्व प्रबंध संचालक व्ही. रामाराव के विरूद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को जांच की अनुमति दी है।



व्ही. रामाराव के छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक के पद पर रहते हुए डॉटा फाइल में छेड़छाड़ एवं कुछ विशेष सप्लायरों को लाभ पहुंचाने की शिकायत की गई थी।

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 17(क) के तहत इस शिकायत की जांच के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अनुमति मांगी थी।


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स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए श्री रामाराव के खिलाफ ईओडब्ल्यू को जांच की अनुमति दे दी है। इस संबंध में विभाग द्वारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को पत्र भी जारी कर दिया गया है।

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