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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला : सरकारी कर्मचारियों पर शेयर बाजार और क्रिप्टो में निवेश पर बैन, राजपत्र जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सख्त आदेश जारी किया है। अब प्रदेश के कोई भी सरकारी कर्मचारी-अधिकारी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश नहीं कर पाएंगे। इस आदेश को लेकर सरकार ने राजपत्र भी प्रकाशित कर दिया है। लंबे समय से चल रही शिकायतों के बाद सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया है।

रायपुर। CG News : छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सख्त आदेश जारी किया है। अब प्रदेश के कोई भी सरकारी कर्मचारी-अधिकारी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश नहीं कर पाएंगे। इस आदेश को लेकर सरकार ने राजपत्र भी प्रकाशित कर दिया है। लंबे समय से चल रही शिकायतों के बाद सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया है।

फुल रिपोर्ट:

प्रदेश में बीते कुछ महीनों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बड़े पैमाने पर शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी जैसे जोखिम भरे निवेश में शामिल हो रहे हैं। इसके चलते विभागीय अनुशासन और प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ने की बात भी सामने आई थी।

कुछ मामलों में तो ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हुई थी। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पूरे मामले पर नियंत्रण लगाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जारी राजपत्र के मुताबिक —

अब सरकारी कर्मचारी-अधिकारी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और क्रिप्टोकरेंसी में किसी भी तरह का निवेश या ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे।

राजपत्र में क्या कहा गया?

सरकार की ओर से जारी राजपत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि किसी भी कर्मचारी-अधिकारी द्वारा इन माध्यमों में निवेश करना सरकारी सेवा आचरण नियम के विपरीत माना जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का मकसद

इस निर्णय के पीछे सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवकों को वित्तीय जोखिम वाले निवेश से दूर रखते हुए प्रशासनिक निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखना है।

पिछले दिनों सामने आए थे ऐसे मामले

बताया जा रहा है कि कुछ अफसर-कर्मचारी ड्यूटी टाइम में भी मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ट्रेडिंग कर रहे थे। कुछ मामलों में यह भी आरोप लगे थे कि अंदरूनी जानकारी का दुरुपयोग कर शेयरों में निवेश किया गया।

कब से लागू होगा नियम?

राजपत्र के जारी होते ही यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

नोट: अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी पहले से इन माध्यमों में निवेश कर चुका है, तो उसे इस बाबत अपने विभाग प्रमुख को जानकारी देनी होगी।

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