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छत्तीसगढ़: राज्य सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश…20 अप्रैल के बाद ये अतिरिक्त गतिविधियां किए जाएंगे संचालित…हॉटस्पाट्स और कंटेन्मेंट जोन में नहीं होंगे ये काम…

रायपुर। राज्य सरकार ने भारत सरकार के निर्देशों के तहत लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियां संचालित करने दिशा-निर्देश जारी किए है।

नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राज्य शासन को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले, हॉटस्पाट्स के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत अधिकृत किया गया है।

इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देते हुए राज्य शासन के समस्त विभागों के विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पाट्स एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।

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