धोखाधड़ी के प्रकरण में 5 साल से फरार आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी संतोष कुमार शर्मा निवासी शारदा विहार कोरबा ने 2016 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2014, 2015 में डिप्टी मैनेजर सर्वे दलवीर सिंह राजपूत के कहने पर इसने सिंघाली भूमिगत परियोजना के कार्य पर मजदूरों को लगाया था।
डिप्टी मैनेजर सर्वे दलवीर सिंह राजपूत तथा खान अधिकारी जितेन्द्र मिश्रा, और सब एरिया अधिकारी के. रामाकृष्णा तथा ठेकेदार गजेन्द्र सिंह ने धोखाधड़ी कर मजदूरों की भुगतान की राशि 18 लाख रूपये धोखाधड़ी कर हड़प की थी। रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना की जा रही थी। प्रकरण के आरोपी घटना के बाद से फरार थे।
जिले में धोखाधड़ी के लंबित प्रकरणों में फरार आरोपियों के धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया जिसके तारतम्य में थाना बांकीमोंगरा के अपराध कं. 130/16 धारा 420, 34 भादवि. के फरार आरोपियों को पकड़ने टीम गठीत कर आरोपियों की पतासाजी के लिए पुलिस टीम को तालचर उड़िसा भेजा गया था।
प्रकरण के फरार आरोपी तत्कालीक डिप्टी मैनेजर सर्वे एसईसीएल सिंघाली भूमिगत परियोजना दलवीर सिंह राजपूत उर्फ डी.एस. राजपूत पिता प्रताप सिंह राजपूत उम्र 56 वर्ष सा.- आफिसर कॉलोनी गजरा, थाना बांकीमोंगरा, स्थायी पता- एमटी हॉस्टल लिंगराज कॉलोनी, तालचर, थाना कोलयारि पुलिस स्टेशन जिला-अंगुल (ओडिशा) को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर थाना लाया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।
आरोपी के गिरफ्तारी में थाना बांकीमोंगरा के थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े, प्रधान आरक्षक 628 दीपक खाण्डेकर, आर. 535 भोलाशरण यादव, आर. 462 जागीर सिंह, आर. 585 राजकुमार पटेल की भूमिका सराहनीय रही।
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