कोरिया: जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अर्चना सोनी सहायक शिक्षक (एल0बी0) प्रभारी प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला बहरासी को शासकीय कार्यों में लापरवाही के कारण निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर के द्वारा पत्र के माध्यम से जानकारी दी गयी जिसपर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी व खण्ड स्रोत समन्वयक भरतपुर के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार अर्चना सोनी सहायक शिक्षक (एल0बी0) प्रभारी प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला बहरासी द्वारा 13, 15, 16 और 26 नवंबर व 4 दिसंबर को विद्यालय से विना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये जाने तथा 13 नवंबर को अनुविभागीय अधिकारी (रा) भरतपुर के निरीक्षण के दौरान शाला बंद पाये जाने पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर के पत्र के द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब नहीं दिये जाने तथा समय पर गणवेश व पाठय-पुस्तक का वितरण नहीं किये जाने एवं शासकीय कार्यों को लापरवाही व उदासीनता पूर्वक किया जाना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलस्वरूप छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अनुसार अर्चना सोनी सहायक शिक्षक (एल0बी0) शासकीय प्राथमिक शाला बहरासी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर नियत किया गया है। इस अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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