छत्तीसगढ़/ मुंगेली। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी. एस. एल्मा ने कोविड-19 संक्रमण से रोकथाम के लिए जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। वर्तमान परिस्थितियों में संक्रमण की दर में कमी होने के बाद भी सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निरंतर जारी रखना आवश्यक है।
वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न गतिविधियां आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगी।
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