कोरबा: बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा मास्क के अनिवार्य उपयोग हेतु सघन अभियान चलाते हुए बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर सडक़ों, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वाले व्यक्तियों पर 6900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा कड़ी हिदायत दी कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, खुद कोरोना संक्रमण से बचें तथा दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं।
यहां उल्लेखनीय है कि नोवल कोरोना वायरस ने फि र एक बार फि र दस्तक दी है तथा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों में कोरोना के संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है, इसको देखते हुए कोरबा जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन ने सभी एहतियाती तैयारियां करने के साथ ही आमलोगों से आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। इसके साथ ही निगम द्वारा बिना मास्क के घर से बाहर निकलकर सडक़ों, सार्वजनिक स्थानों आदि में पहुंचने वाले लोगों पर अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही से पुन: प्रारंभ कर दी गई है।
निगम के विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए 6900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोनांतर्गत 1000 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 1500 रूपये, कोसाबाड़ी व पं.रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1200 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1600 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 700 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 500 रूपये तथा बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 400 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गय
मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें-आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने आमनागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि चूंकि कोरोना वायरस का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, अत: घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, बाजारों तथा अन्य भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें, आपस में कम से कम 06 फुट की दूरी बनाकर रखें, खुद संक्रमण से बचें तथा दूसरों को भी संक्रमित होने से बचायें।
उन्होने व्यवसायीबंधुओं से भी अपील की है कि वे अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराएं, बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को दुकान, प्रतिष्ठान में प्रवेश न करने दें ताकि लोगों को संक्रमित होने से रोका जा सके।
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