जोधपुर। काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ अन्य सभी आरोपी सितारों को संदेह का लाभ देते हुए जोधपुर की स्थानीय अदालत ने बरी कर दिया है। इससे पहले कोर्टरूम में बहस के दौरान सरकारी वकील ने सलमान के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। वहीं सलमान के वकील ने जज से कम से कम सजा दिए जाने की अपील की थी। जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने वर्ष 1998 में हुई इस घटना के संबंध में बीते 28 मार्च को मामले की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्र और नीलम को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि 01 और 02 अक्तूबर 1998 को फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान पर जोधपुर के नजदीक कांकाणी गांव सहित तीन अलग-अलग स्थानों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। बहरहाल, दो साल की सजा मिलने के बाद भी सलमान खान को जेल नहीं जाना पड़ेगा। यदि उन्हें तीन साल की सजा मिलती तो अवश्य ही जेल जाना पड़ता।
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